मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने रोस्टर रजिस्टर तैयार, अद्यतन व सत्यापन कराने को कहा
चंडीगढ़, 6 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करने, उसे नियमित रूप से अद्यतन रखने और सत्यापित कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रोस्टर रजिस्टर को सटीक और अद्यतन बनाए रखें तथा उसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से विधिवत सत्यापित करवाएं।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणियों में अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही 15 जुलाई 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित रोस्टर बिंदु यथावत लागू रहेंगे और यह व्यवस्था सीधी भर्ती तथा पदोन्नति—दोनों पर समान रूप से लागू होगी।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्रबंधन से संबंधित 24 सितम्बर और 22 अक्टूबर 2008 को जारी दिशा-निर्देशों को भी उच्च श्रेणियों में आरक्षण लागू करते समय सख्ती से अपनाया जाए।
इसके अलावा, “रिप्लेसमेंट थ्योरी” सहित रोस्टर बिंदुओं के सही अनुप्रयोग से जुड़े सभी सिद्धांतों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, ताकि आरक्षण नीति का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।










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