बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
पंचकूला, 23 जून। हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करोड़ों रुपये गबन मामले में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने मंगलवार को आईएएस अधिकारी को कोर्ट में पेश किया, जहां जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की।
पेशी के बाद बचाव पक्ष के वकील विशाल गर्ग ने बताया कि सीबीआई कोर्ट में जांच एजेंसी अपनी दलीलों को मजबूती से पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते अदालत ने केवल 2 दिन की रिमांड मंजूर की है। उन्होंने कहा कि आईएएस पंकज अग्रवाल की ओर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और मामले से जुड़ी जरूरी फाइलें पहले ही सीबीआई को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।
बचाव पक्ष के अनुसार, पंकज अग्रवाल पिछले महीने ही जांच में शामिल हो चुके थे और जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे थे। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपनी रिमांड याचिका में दलील दी कि अधिकारी से बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच, सत्यापन और अन्य संबंधित व्यक्तियों से कॉन्फ्रंटेशन के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
सीबीआई का कहना है कि मामले में डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ाने के लिए रिमांड की आवश्यकता है। अब सीबीआई टीम अगले दो दिनों तक आईएएस अधिकारी से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी।
गौरतलब है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के गबन मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें कई अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।











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