गुरुग्राम, 20 जनवरी 2026। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी सहायक उप निरीक्षक (ASI) संजय कुमार—पुलिस चौकी नाहड़, थाना कोसली, जिला रेवाड़ी के तत्कालीन प्रभारी—के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
ब्यूरो द्वारा यह चालान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 238(A), 308(2) और 215 के तहत दिनांक 20.01.2026 को माननीय न्यायालय श्री सौरभ कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ), रेवाड़ी में दाखिल किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
अभियोग के अनुसार, आरोपी ASI पर आरोप है कि उसने एक आपराधिक मामले में एक महिला का नाम हटाने के एवज में ₹50,000 की रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
अनुसंधान व गिरफ्तारी
शिकायत के आधार पर ब्यूरो ने मामले की जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान आरोपी के वॉयस सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे आरोपों की पुष्टि हुई। पर्याप्त साक्ष्य सामने आने पर आरोपी को 26.11.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
समस्त साक्ष्यों के आधार पर ब्यूरो द्वारा आरोपपत्र (चालान) न्यायालय में दाखिल कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है।











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