नई व्यवस्था 9 फरवरी 2026 से लागू, प्रवेश प्रक्रिया होगी अधिक सुरक्षित व पारदर्शी
चंडीगढ़ | 16 फरवरी 2026: हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय, हरियाणा तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यालयों में प्रवेश को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विज़िटिंग पास प्रणाली लागू कर दी गई है। यह नई व्यवस्था 09 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय एवं उच्च न्यायालय कार्यालय से संबंधित किसी भी आधिकारिक कार्य, केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल (lmshry.gov.in) के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन विज़िटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा।
पास के लिए आवश्यक शर्तें
प्रवक्ता के अनुसार, ऑनलाइन विज़िटिंग पास के लिए आवेदक के पास एम्प्लॉई आईडी कार्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित कराना होगा। पास जारी होने के बाद संबंधित कार्यालय से उसका अंतिम सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
डिजिटल व पारदर्शी व्यवस्था
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस नई प्रणाली से कार्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अधिक संगठित, सुरक्षित और डिजिटल हो गई है। इससे न केवल सुरक्षा मानकों में सुधार होगा, बल्कि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।










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