April 5, 2026 10:34 pm

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MOHALI: PCA के CEO दीपक शर्मा को दोहरी नौकरी के मामले में इस्तीफे का आदेश

चंडीगढ़/मोहाली, 16 फरवरी 2026:
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दीपक शर्मा को दोहरी नौकरी (ड्यूल एम्प्लॉयमेंट) में अनियमितता पाए जाने पर अपने पद से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश पीसीए के एथिक्स ऑफिसर-कम-ओम्बड्समैन जस्टिस जसपाल सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा 13 फरवरी 2026 को पारित किया गया।

आजीवन सदस्य की शिकायत पर हुई सुनवाई
यह मामला पीसीए के आजीवन सदस्य राकेश हांडा की शिकायत पर सामने आया। शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं, हितों के टकराव, नियुक्तियों में गड़बड़ी, खिलाड़ी चयन में हस्तक्षेप और पीसीए की संपत्ति के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अधिकांश आरोप निराधार
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद ओम्बड्समैन ने अधिकांश आरोपों को निराधार बताया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि खिलाड़ी चयन में हस्तक्षेप, नियुक्तियों में अनियमितता और पीसीए की इनोवा कार के दुरुपयोग से जुड़े आरोप प्रमाणित नहीं हो सके।

दोहरी नियुक्ति का आरोप साबित
हालांकि, दोहरी नौकरी का आरोप सही पाया गया। आदेश के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान दीपक शर्मा ने पीसीए के साथ-साथ पंजाब स्टेट हाउसिंग फेडरेशन (हाउसफेड) से भी एक साथ वेतन प्राप्त किया। इस तथ्य का उचित खुलासा नहीं किया गया, जिसे प्राधिकरण ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का कृत्य माना।

18 फरवरी तक बिना शर्त इस्तीफा देने का निर्देश
कार्यवाही के दौरान दीपक शर्मा ने स्वयं भी इस्तीफा देने की इच्छा जताई। इसे ध्यान में रखते हुए ओम्बड्समैन ने उन्हें 18 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक बिना शर्त इस्तीफा देने के लिए तीन कार्य दिवस का समय दिया है।
नहीं दिया इस्तीफा तो तत्काल हटाने की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि यदि तय समयसीमा के भीतर इस्तीफा नहीं दिया गया या सशर्त इस्तीफा सौंपा गया, तो दीपक शर्मा को तत्काल प्रभाव से सीईओ पद से हटाया हुआ माना जाएगा। वहीं, इस्तीफा स्वीकार होने की स्थिति में उन्हें सेवा अवधि के दौरान अर्जित वैध लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।

एपेक्स काउंसिल को अंतरिम व्यवस्था के निर्देश
ओम्बड्समैन ने पीसीए की एपेक्स काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि सीईओ कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक अंतरिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय केवल संबंधित पक्षों तक ही सीमित रहेगा।

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BabuGiri Hindi
Author: BabuGiri Hindi

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