चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के हित में अहम कदम उठाते हुए नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जीआईएस (ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम) अकाउंट नंबर अनिवार्य रूप से आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डायट और एससीईआरटी गुरुग्राम को भेज दिए गए हैं।
बताया गया है कि मुख्य सचिव के संज्ञान में यह तथ्य आया था कि वर्षों से कई कर्मचारियों के वेतन से जीआईएस की कटौती तो हो रही है, लेकिन उन्हें अब तक जीआईएस अकाउंट नंबर नहीं दिए गए। इसका खामियाजा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में भुगतना पड़ता है, जब बीमा राशि के भुगतान में गंभीर परेशानियां सामने आती हैं।
इसको देखते हुए अधीक्षक लेखा (फील्ड) द्वारा निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीआईएस अकाउंट नंबर का आवंटन जिलावार, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को अब तक यह अकाउंट नंबर नहीं मिला है, उन्हें तत्काल आवंटित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अलावा, सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के समय ही जीआईएस अकाउंट नंबर देना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जीआईएस अकाउंट नंबर आवंटन के बाद निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी 10 दिनों के भीतर निदेशालय को भेजी जाए, ताकि रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।











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