पंचकूला, 27 मार्च 2026: पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया में करीब साढ़े चार साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने आरोपी सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ को अपने ही दोस्त की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 29 सितंबर 2021 की रात का है, जब एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी सोहनपाल और मृतक प्रदीप पंचकूला के फेज-1 स्थित प्लॉट नंबर 120 की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान शराब को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया।
बताया गया कि विवाद के दौरान प्रदीप ने आरोपी को लात मारी और पास पड़ी लोहे की पाइप से हमला करने की कोशिश की। इसी बीच सोहनपाल ने पाइप छीन ली और गुस्से में प्रदीप के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के कारण प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-19 पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और खून से लथपथ शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में पंचकूला के सेक्टर-20 थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों और मौके से बरामद लोहे की पाइप सहित सभी अहम सबूत अदालत में पेश किए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2021 से चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आज पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
डीसीपी ने कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि किसी भी प्रकार की हिंसा और अपराध का अंजाम अंततः जेल की सलाखों के पीछे ही होता है।










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