रमेश गोयत
चंडीगढ़, 20 जुलाई। हरियाणा सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) और हेडमास्टर्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें प्रिंसिपल (स्कूल कैडर) के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से 20 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार चयनित अधिकारियों को हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियमों के तहत प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया है।
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शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (₹67,700–1,91,000) में की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यभार ग्रहण करना होगा।
जारी सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत पीजीटी और हेडमास्टर्स को उनकी वरिष्ठता, मेरिट तथा टीटीपी-2025 (Transfer Drive) के एमआईएस अंकों के आधार पर प्रिंसिपल पद के लिए विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गई है।
सूची के अनुसार पंचकूला, पलवल, हिसार, फरीदाबाद, कैथल, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, जींद, रेवाड़ी सहित कई जिलों के शिक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई अधिकारियों को उनकी पहली पसंद के स्कूल में ही नियुक्ति मिली है, जबकि कुछ को दूसरी, तीसरी या चौथी वरीयता के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति हरियाणा सरकार के संशोधित सेवा नियमों के अनुरूप की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में अपने आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
इस फैसले से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रिंसिपलों के रिक्त पद भरने में मदद मिलेगी, जिससे स्कूलों के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का मानना है कि अनुभवी शिक्षकों को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी।











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