— बाबूगिरी हिंदी न्यूज़ पोर्टल
चंडीगढ़, 5 फरवरी 2026: चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग ने प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए मानक शर्तों एवं भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 28 मार्च 2024 को जारी समेकित दिशानिर्देशों के संदर्भ में दिया गया है।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों को वही भत्ते देय होंगे, जो चंडीगढ़ प्रशासन के नियमित कर्मचारियों को उसी श्रेणी में अनुमन्य हैं। यदि कोई भत्ता मूल (Parent) विभाग में मिलता है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन में नियमित कर्मचारियों को देय नहीं है, तो वह भत्ता प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को भी देय नहीं होगा।
हालांकि, DoPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.03.2024 के पैरा 7.6 (b) के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को वे सभी भत्ते दिए जाएंगे जो यहां के नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं। इसके साथ ही, आपसी सहमति (Mutual Consent) से जुड़े प्रावधानों को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के नियम 119 तथा पंजाब सिविल सेवा नियमावली (भाग-1, अध्याय-10) के नियम 10.22 (5) (ii) के तहत पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।
आदेश के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जॉइनिंग टाइम एवं जॉइनिंग टाइम पे, यात्रा भत्ता (TA), ट्रांसफर टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) तथा लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) जैसे भत्ते चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के अनुसार देय होंगे।
यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, जिसकी पुष्टि 22 दिसंबर 2025 और 15 जनवरी 2026 को जारी यू.ओ. नोट्स के माध्यम से की गई है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयों, संस्थानों, बोर्डों एवं निगमों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों की जानकारी अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इस आदेश को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक, चंडीगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्देशों को चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।












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