चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल दोबारा खोल दिया है। पात्र आवेदक 25 फरवरी 2026 तक फ्लैट/प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने दी।
दोबारा शुरू हुआ बुकिंग पोर्टल
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 की ईडब्ल्यूएस नीति के तहत लाइसेंसधारी बिल्डरों द्वारा विकसित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आरक्षित प्लॉट और फ्लैटों की बुकिंग के लिए पोर्टल पुनः संचालित किया गया है। निर्धारित अवधि के दौरान पात्र आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को https://consumer.housingpms.org.in/#/login पर लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पात्र लाभार्थियों को एसएमएस से सूचना
एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र आवेदकों को पोर्टल दोबारा खोले जाने की जानकारी दी जाए। साथ ही लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा, ताकि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकें। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन करें।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले https://consumer.housingpms.org.in/#/login पर जाएं।
अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन करें।
लॉगिन के बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें।
सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
सबमिट करते ही आवेदन संख्या (एप्लीकेशन नंबर) प्राप्त होगी, जिससे आपका आवेदन पूरा माना जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
क्या हैं पात्रता की शर्तें
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो।
आवेदक, उसकी पत्नी या बच्चों के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न हो।
आवेदक अंत्योदय/गरीब श्रेणी से संबंधित हो।
हरियाणा सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक और पात्र नागरिक 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।













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