April 8, 2026 7:59 pm

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हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, महिलाओं को 33% हिस्सेदारी, रिटायरमेंट हाउसिंग और PDS में बड़े बदलाव

चंडीगढ़, 8 अप्रैल — नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी देने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), रिटायरमेंट हाउसिंग, कानूनी ढांचे और ग्राम साझा भूमि (शामलात देह) से जुड़े नियमों में भी व्यापक बदलाव किए।
पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षण को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% से बढ़ाकर 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षित इन युवाओं की अनुशासन, शारीरिक क्षमता और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग सुरक्षा और वर्दीधारी सेवाओं में किया जा सकेगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है और इसे सभी आगामी भर्तियों में लागू किया जाएगा।
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन, बुजुर्गों को मिलेगा बेहतर आवास
कैबिनेट ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी है।
मुख्य बदलाव:
फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया
टीडीआर (Transferable Development Rights) नीति 2021 के तहत अतिरिक्त निर्माण की अनुमति
नई व्यवस्था अधिसूचना के बाद लागू होगी
यह संशोधन BRICS Chamber of Commerce and Industry के सुझावों के बाद किया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर और आधुनिक आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकें।
PDS में सुधार: उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं को 33% आरक्षण
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के लाइसेंस में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है।
यह फैसला ‘हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026’ के तहत लागू किया जाएगा।
पात्रता और नियम:
न्यूनतम योग्यता: 12वीं पास
कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी
आयु सीमा: 21 से 45 वर्ष
परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य
पारदर्शिता के लिए प्रावधान:
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन
सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और मौजूदा लाइसेंसधारी अयोग्य
DC के फैसले के खिलाफ 30 दिन में मंडलायुक्त के पास अपील का अधिकार
महिलाओं को प्राथमिकता:
एसिड अटैक पीड़ित
विधवा, तलाकशुदा और एकल माताएं
स्वयं सहायता समूह
पंजाब कोर्ट्स एक्ट में संशोधन, कानूनी प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने पंजाब कोर्ट्स एक्ट, 1918 की धारा 30 में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब पुराने कानूनों की जगह इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 लागू किया जाएगा। यह बदलाव Punjab and Haryana High Court की सिफारिश पर किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता आएगी।
‘शामलात देह’ से रास्ता देने की नई नीति लागू
कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को मंजूरी देते हुए निजी परियोजनाओं के लिए गांव की साझा भूमि (शामलात देह) से रास्ता देने का प्रावधान किया है।
नई शर्तें:
ग्राम पंचायत का 3/4 बहुमत
ग्राम सभा का 2/3 बहुमत
परियोजना मालिक को कुल भूमि का 5% या रास्ते की जमीन का 4 गुना हिस्सा देना होगा
यह रास्ता पंचायत के स्वामित्व में रहेगा और आम लोगों के उपयोग के लिए खुला होगा।
विकास को मिलेगी रफ्तार, निवेश को बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
औद्योगिक निवेश
आवासीय परियोजनाएं
तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब रास्तों और नीतिगत अड़चनों को दूर किया गया है।
सरकार का स्पष्ट संदेश: रोजगार, पारदर्शिता और समावेशी विकास
कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ संकेत मिलता है कि हरियाणा सरकार रोजगार बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में इन नीतियों का व्यापक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर देखने को मिलेगा।

BabuGiri Hindi
Author: BabuGiri Hindi

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