64.39 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
फर्जी एजेंटों के झांसे में आ रहे लोग, बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर ऐंठी जा रही मोटी रकम
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 29 जून: विदेश जाने और बेहतर भविष्य बनाने का सपना दिखाकर लोगों से लाखों रुपये ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर-34 थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 64 लाख 39 हजार 400 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार यह मामला सेक्टर-34/सी, चंडीगढ़ निवासी महिला और अन्य शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वरिंदर सिंह निवासी गांव भगवाल, जिला गुरदासपुर, पंजाब और अन्य लोगों ने विदेश भेजने का भरोसा दिलाकर उनसे बड़ी रकम ली।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने विदेश में नौकरी और जाने की प्रक्रिया पूरी करवाने का झांसा दिया, लेकिन बाद में न तो उन्हें विदेश भेजा गया और न ही ली गई रकम वापस की गई। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई।
आव्रजन अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज
सेक्टर-34 थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर नंबर 86 दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 61(2) बीएनएस और धारा 24 आव्रजन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है।
विदेश जाने के इच्छुक लोगों को सावधानी की जरूरत
पुलिस और विशेषज्ञों के अनुसार विदेश भेजने के नाम पर सक्रिय फर्जी एजेंट अक्सर लोगों को आकर्षक ऑफर, विदेश में नौकरी, आसान वीजा प्रक्रिया और जल्दी भेजने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल किए लाखों रुपये दे देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
दस्तावेज और एजेंट की जांच जरूरी
पुलिस की ओर से आम लोगों को सलाह दी जाती है कि विदेश जाने से पहले एजेंट या इमिग्रेशन कंपनी की विश्वसनीयता की जांच करें। किसी भी व्यक्ति को बिना रसीद, अनुबंध और वैध दस्तावेजों के बड़ी रकम न दें।
फिलहाल सेक्टर-34 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, शिकायतकर्ताओं के बयान और आरोपियों की भूमिका की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।














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