चालक, परिचालक, निरीक्षक समेत फील्ड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए आदेश जारी, बस चलाते समय वीडियो बनाने पर विशेष पाबंदी
बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 24 सितंबर। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने और प्रसारित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। CTU/CCBSS के चालक, परिचालक, निरीक्षक तथा रूट और फील्ड ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
CTU के डिविजनल मैनेजर एवं निदेशक परिवहन कार्यालय की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी ड्यूटी के समय व्यक्तिगत उद्देश्य से रील, वीडियो, फोटो या किसी अन्य सोशल मीडिया सामग्री का निर्माण, रिकॉर्डिंग अथवा उसमें भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
आदेश के अनुसार आधिकारिक ड्यूटी निभाते समय व्यक्तिगत सामग्री बनाने या प्रकाशित करने के लिए सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, विशेष रूप से अधिकृत आधिकारिक कार्य के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी।

बस में रील या वीडियो बनाने पर भी रोक
CTU ने बसों में सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी बस चलाते, बस का संचालन करते, बस में ड्यूटी करते या बस पर तैनात रहते हुए रील अथवा वीडियो नहीं बना सकेंगे। इसका उद्देश्य चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है।
इसके अलावा CTU/CCBSS की बसों, बस अड्डों, डिपो, कार्यालयों, कार्यशालाओं, यात्री सुविधाओं अथवा उपक्रम की किसी अन्य संपत्ति और परिसर का इस्तेमाल व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सोशल मीडिया सामग्री बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
वर्दी में भी व्यक्तिगत सामग्री बनाने पर पाबंदी
आदेश में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित वर्दी पहनकर व्यक्तिगत सोशल मीडिया सामग्री बनाने या उसे अपलोड करने पर भी रोक लगाई गई है, यदि वह गतिविधि आधिकारिक ड्यूटी से संबंधित नहीं है अथवा सक्षम अधिकारी से इसके लिए अनुमति नहीं ली गई है।
CTU ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य माध्यम से ऐसी गतिविधि नहीं की जानी चाहिए, जिससे सरकारी ड्यूटी प्रभावित हो, बसों की समयबद्धता या परिचालन दक्षता पर असर पड़े, यात्रियों की सुरक्षा से समझौता हो या CTU/CCBSS की छवि और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी
विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।
यह आदेश महाप्रबंधक (ट्रैफिक), CTU की ओर से डिविजनल मैनेजर CTU एवं निदेशक परिवहन के लिए जारी किया गया है।












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