चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जो कर्मचारी अब तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें भी सेवा सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।
सरकार द्वारा लागू हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा नियम, 2025 के तहत राज्य के सभी अनुबंध कर्मचारियों का पंजीकरण और सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने अब नई समय-सीमा तय की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे अब 15 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
25 अप्रैल तक होगा सत्यापन
सरकारी पत्र के मुताबिक, कर्मचारियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और विवरण का सत्यापन संबंधित विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा किया जाएगा। डीडीओ को यह प्रक्रिया 25 अप्रैल 2026 तक पूरी करनी होगी। इस दौरान विभागीय सेवा रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके।
पात्र कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए पद
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य का वित्त विभाग पात्र अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेरी पद सृजित करेगा। इन पदों का निर्माण कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। सरकार ने यह प्रक्रिया 15 मई 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया है।
15 जून तक जारी होंगे ऑफर लेटर
इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति देंगे और पात्र पाए गए अनुबंध कर्मचारियों को 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य के लंबे समय से काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों को सेवा में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही विभागों को भी कर्मचारियों का सही रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को समय रहते पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।












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