April 19, 2026 2:00 pm

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हरियाणा में 8 जिला न्यायवादी को असिस्टेंट डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन बनाने पर विवाद, हाईकोर्ट एडवोकेट ने भेजा कानूनी नोटिस

निजी प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिलने का आरोप

बीएनएसएस 2023 की धारा 20(2)(बी) का हवाला देकर खुली भर्ती की मांग

इससे पहले 22 जिला न्यायवादियों को सीधे डिप्टी डायरेक्टर बनाने का मामला भी कोर्ट में लंबित
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा अभियोजन विभाग में की गई पदोन्नतियों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में 8 जिला न्यायवादियों (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी – डी.ए.) को पदोन्नत कर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन (ए.डी.पी.) नियुक्त किया है, जिस पर निजी प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को मौका न दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

11 मार्च को जारी हुआ पदोन्नति आदेश
जानकारी के अनुसार, 11 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेश के माध्यम से अभियोजन विधिक सेवा (ग्रुप-ए) में कार्यरत 8 जिला न्यायवादियों को सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नत किया गया।
जिन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है उनमें भूपेंद्र अहलावत, धर्मचंद, राजेंद्र, महिपाल, अजय कुमार, दिनेश सभरवाल, रमणीक यादव और पंकज शामिल हैं।

निजी वकीलों के साथ अन्याय का आरोप
इस फैसले को लेकर अधिवक्ता हेमंत कुमार ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इस प्रकार की पदोन्नति से उन हजारों वकीलों के साथ अन्याय हुआ है जो कई वर्षों से निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने ए.डी.पी. के पदों के लिए खुली भर्ती प्रक्रिया अपनाने के बजाय सीधे विभागीय पदोन्नति का रास्ता चुना, जिससे निजी प्रैक्टिस करने वाले योग्य अधिवक्ताओं को प्रतिस्पर्धा का अवसर ही नहीं मिला।
हेमंत कुमार ने अपने कानूनी नोटिस में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 20(2)(बी) के अनुसार ए.डी.पी. जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति पात्र होता है जो कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रह चुका हो।
उनका तर्क है कि जब कानून स्पष्ट रूप से इस पात्रता का प्रावधान करता है तो फिर ऐसे पदों को भरने के लिए योग्य वकीलों को आवेदन का अवसर दिया जाना चाहिए था।

नियमों में संशोधन के बाद हुआ विवाद
अधिवक्ता हेमंत के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 18 दिसंबर 2025 को हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप-ए) नियमावली, 2013 में संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए अभियोजन विभाग की संरचना में असिस्टेंट डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन (ए.डी.पी.) और डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन (डी.डी.पी.) जैसे पद शामिल किए गए।
संशोधित नियमों के अनुसार ए.डी.पी. पद पर पदोन्नति के लिए उन जिला न्यायवादियों को पात्र बनाया गया जो कम से कम तीन वर्ष तक डी.ए. के पद पर कार्य कर चुके हों। इसके साथ ही ए.डी.पी. पदों पर प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के माध्यम से भी नियुक्ति का प्रावधान रखा गया।
हालांकि, अधिवक्ता हेमंत का कहना है कि इस नियमावली में निजी प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं या पूर्व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं रखा गया, जो कि बीएनएसएस 2023 की भावना के विपरीत है।

पहले भी हो चुका है विवाद
यह पहला अवसर नहीं है जब अभियोजन विभाग की पदोन्नतियों को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा सरकार ने 22 जिला न्यायवादियों को एक साथ डबल प्रमोशन देते हुए उन्हें सीधे डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन (डी.डी.पी.) बना दिया था।
उस निर्णय को चुनौती देते हुए जनवरी 2026 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसकी अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित है।

खुली भर्ती नहीं हुई तो पीआईएल की चेतावनी
अधिवक्ता हेमंत कुमार ने अपने कानूनी नोटिस में कहा है कि यदि 11 मार्च को पदोन्नत किए गए 8 अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजकर ए.डी.पी. पदों के लिए खुली भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वह इस मामले को अदालत में चुनौती देंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार को बीएनएसएस 2023 की धारा 20(2)(बी) का पालन करते हुए कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों से आवेदन आमंत्रित कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
हेमंत कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर कानूनी विकल्पों का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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